बुजुर्ग से मारपीट, छह माह की कैद

ऊना।(विवेक त्रिपाठी)जेएमआईसी-2 की न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने मारपीट के मामले में बलवीर सिंह निवासी पोलियां बीत को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत छह-छह माह कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला न्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि हरोली विस क्षेत्र के गांव पोलियां बीत में 27 अप्रैल निवासी 80 वर्षीय जागीर सिंह खेत में तूड़ी इकट्ठी कर रहा था। इसी दौरान इसी गांव का बलवीर सिंह वहां पशु चराते हुए पहुंचा। जागीर सिंह ने पशुओं को अपने खेतों में चराने पर ऐतराज जताया, लेकिन बलवीर सिंह ने गाली गलौज शुरू कर दिया और तैश में आकर डंडे से जागीर सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। नवीन धीमान ने बताया कि अदालत ने बलवीर सिंह को धारा 325, 504, 506 के तहत छह-छह माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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